Saturday, April 17, 2010

मदरसा में आईआईटी की तैयारी



भारत में मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत खराब है. ऐसे में किसी मदरसा में मिल रही तालीम से क्या मुसलमान छात्रों का भला हो सकता है?



इस सवाल का जवाब हमें बिहार की राजधानी पटना में मिलता दिखाई दे रहा है.



बिहार में आईआईटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी को लेकर सबसे पहले अभ्यानंद ने सुपर-30 के नाम से एक अनोखा प्रयोग किया था जो काफ़ी सफल रहा.



इसी सुपर-30 की कामयाबी से प्रेरित होकर पटना के एक मदरसे में रहमानी-30 की शुरुआत की गई. ये मदरसा क़रीब 100 वर्ष पुराने मकान में चलता है.



इस मदरसा में देश के उच्च तकनीकी संस्थान यानि आईआईटी में दाख़िले की तैयारी हो रही है.



विद्यार्थियों का एक साथ रहना, खाना और पढ़ाई करना मदरसा का मूलमत्र है. यहां कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर है.



मौलाना वली रहमानी

यहां विद्यार्थियों को न तो बैठने के लिए बेंचे हैं और न ही पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त रोशनी.



इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद मौलाना वली रहमानी अत्यंत ग़रीब मुसलमानों के प्रतिभावान बच्चों को मुफ़्त में प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं.



दोनों केंद्रों का मकसद एक ही है ग़रीब विद्यार्थियों को मुफ़्त में आईआईटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराना.



सरकारी संस्था या निज़ी संस्था में नौकरी के कम अवसर के डर से बच्चे मदरसे छोड़ रहे थे, लेकिन मौलाना वली रहमानी की इस कोशिश से यहां एक बार फिर से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं.



कामयाब छात्र





ग़रीब मुस्लिम के बच्चों के लिए यह एक वरदान साबित हो रहा है.

अभ्यानंद कहते हैं, “हमारे देश में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो बहुत ज़्यादा परीक्षार्थी होने के कारण इसमें कुछ ही सफल होते हैं जिससे परीक्षार्थी काफ़ी भयभीत रहते हैं.”



रहमानी-30 में पढ़ रहे विद्यार्थियों के बारे वे कहते हैं कि वहां पढ़ रहे बच्चे काफ़ी ग़रीब हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए दृढ़संकल्प हैं. अगर वे लोग ऐसा नहीं करते हैं तो समाजिक और आर्थिक रुप से पिछड़े ही रह जाएंगे.



रहमानी-30 के एक छात्र इरफ़ान आलम जिसकी उम्र मात्र 15 वर्ष है, 2011 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. उनके पिताजी गांव में नाई हैं.



इरफ़ान आलम कहते हैं, “मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चहता हूं, कुछ बनकर दिखाना चाहता हूं.”



मौलाना वली रहमानी कहते हैं, “विद्यार्थियों का एक साथ रहना, खाना और पढ़ाई करना मदरसा का मूलमत्र है. यहां कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर है.”



मैं अपने ज़िंदगी में कुछ करना चहता हूं, कुछ बनकर दिखाना चाहता हूं.



इरफ़ान आलम, छात्र

रहमानी-30 के पहले बैच से सफल हुए सद्दाम अनवर अब आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं.



सद्दाम अनवर कहते हैं, “यहां आकर मेरा सपना सच हो गया है. मैं नहीं समझता हूं कि मैं दूसरे छात्रों से अलग हूं.”



भारत में मुस्लिम समुदाय को समान्य रुप से रूढ़िवादी, ग़रीब और कम शिक्षित कहा जाता है.



लेकिन बिहार की राजधानी में एक छोटी सी पहल से ऐसी धारणाओं को तोड़नें की कोशिश की जा रही है.

मैं एडीजीपी अभ्यानंद, आप कौन ?

द्वारा : श्री सर्वेश उपाध्याय , बंगलुरु

डालमियानगर (रोहतास) मैं एडीजीपी अभ्यानंद बोल रहा हूं। वीडियो आनलाइन कांफ्रेंसिंग से आप सब पुलिस अधिकारियों को कुछ विधि सम्मत जानकारियों देने जा रहा हूं। आपके द्वारा किए जा रहे कार्यो के बारे में आपसे जानकारी लूंगा। शुक्रवार को एसपी के आवास पर उनकी मौजूदगी में वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रशिक्षण के जरिये इंस्पेक्टर, थानाध्यक्ष समेत अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था।



अभ्यानंद ने पूछा,आप कौन? अटेंशन की मुद्रा में खड़े होकर इधर से जवाब, सर ! मैं डेहरी थाने का सब इंसपेक्टर शेषनाथ राय। अभ्यानंद- हां तो सीडी (केस डायरी) में पहले क्या लिखते हैं? दूसरा सवाल सनहा दर्ज करते समय तथ्यों को दैनिकी में कुछ लिखते हैं या नहीं। इधर से इसका जवाब नहीं मिला। इंस्पेक्टर एनके मिश्रा से पूछा तो वे भी बगले झांकने लगे। फर्द बयान संज्ञेय अपराध है या नहीं? संज्ञेय अपराध के अनुसंधान के रूप में आपको कब जानकारी हुई? आप अगर ओडी में हैं तो ओडी छोड़कर घटनास्थल पर जाएंगे या नहीं? थाने पर मिली सूचना को एफआईआर मानेंगे या फर्द बयान को? सनहा इंट्री करते हैं.., और भी कई ऐसे सवाल जिसका इधर से कोई जवाब नहीं मिल सका।



स्क्रीन पर सामने दिखे उपेन्द्र (प्रशिक्षु आईपीएस) से- आप भी कुछ बताईए। उनका जवाब-नहीं जानते सर। सनहा या अज्ञात द्वारा दी गई सूचना को आप लिखेंगे या नहीं। कुछ ने हां तो कुछ ने नहीं में जवाब दिया। केसों में पीओ पर कितने लोगों ने गवाही दी है। कुछ अधिकारी ने कहा 90 प्रतिशत क्रास कोर्ट में होता है। जहां सामान बरामद करते हैं तो उसे पीओ में लिखते है? प्रशिक्षु आईपीएस ने कहा अधिकारी 40 प्रतिशत ही लिखते हैं। सीडी में नक्शा भी बनाएं। जब्ती सूची और सामान को थाना के मालखाना में रखना उचित है या अनुचित? इंस्पेक्टर मिश्रा ने कहा अनुचित। तब एडीजीपी ने बताया कि जब्त सामान (प्रोपर्टी) कोर्ट का हो जाता है। अत: उसे आप कोर्ट में जरूर प्रस्तुत करें तथा कोर्ट के आदेश से ही जब्त सामान को थाना के मालखाना में रखें। प्रशिक्षण पूरे दिन चला जिसमें डेहरी, डालमियानगर, दरिहट, अकोढ़ीगोला, राजपुर, तिलौथू समेत अन्य थानों के करीब दो दर्जन अधिकारी शामिल हुए।